त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चुनावी वर्ष में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विवाहित महिलाएं अब पुरुषों के साथ भूमि और संपत्ति की सह खातेदार होंगी। उन्हें संपत्ति पर संक्रमणीय अधिकार देने का फैसले पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। इसके तहत उन्हें भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। उन्हें भूमि पर पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी अधिकार होगा। हालांकि यह अधिकार पैतृक संपत्ति पर होगा। इसके लिए उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा।