उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के हाल ही में बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों के एकत्र होने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने शादी-समारोह स्थल पर एक सौ लोगों तक की संख्या सीमित कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच योगी सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है।