मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक

चमोली में आज मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की । बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम सौर स्वरोजगार योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि सभी लोगों इसके बारे जान सके और ज्यादा से ज्यादा लोग को इस योजना का लाभ ले सके। उन्होंने प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी सकरात्मक रूप से त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के विकास के लिए प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों और किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना संचालित की है। उन्होंने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), विद्युत और बैंकर्स को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से लाभांवित करने के निर्देश दिए। कहा कि आवेदन के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो संबंधित अधिकारी आपस में बातचीत कर शीघ्र उसका निस्तारण करें। इस दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक विभाग को 22 आवेदन मिले है जिसमें से 11 अपूर्ण है और 11 आवेदनों पर यूपीसीएल द्वारा ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
परियोजना अधिकारी उरेडा भोपाल सिंह कुंवर ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 25 किलोवॉट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमन्य किए जाएगें। ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है उस पर सोलर पॉवर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य और जिला सहकारी बैंक से आठ प्रतिशत ब्याज की दर से लाभार्थी ऋण के रूप में ले सकेंगे तथा शेष राशि सम्बंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी। बताया कि 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट से वर्षभर में लगभग 38 हजार यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ-साथ इस भूमि पर मौन पालन, फल, सब्जी और जड़ी बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन भी विकसित किए जा सकते है।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवा, किसान और प्रवासियों को ही पात्र माना जाएगा। प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार और कृषक 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए। इस योजना के तहत स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए शैक्षित योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा। सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में इच्छुक बेरोजगार युवा, किसान, प्रवासी को आवेदन के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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