शिक्षक भर्ती के शासनादेश के रूप में प्रदेश के बेरोजगारों को दीपावली के मौके पर बड़ी सौगात मिली है। शिक्षा सचिव की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक (संशोधन) सेवा नियमावली 2019 की व्यवस्था के तहत की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के लिए शासनादेश में 20 नवंबर 2020 की डेडलाइन भी तय की गई है। शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर जनपदवार पद विज्ञापित किए जाने की प्रक्रिया को हर हाल में 20 नवंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाए। अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीएस रावत ने कहा आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए जनपदवार पद निकाले जाएंगे। शासन के आदेश के बाद इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित कर दिया गया है।