कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत नये दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके अऩुसार जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रशासन कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर स्थानीय स्तर पर बिना राज्य सरकार के सलाह पर लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। राज्य में आने वाले लोगों की बॉर्डर, चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आये 80 प्रतिशत लोगों की ट्रेसिंग 72 घंटों के अंदर करनी होगी। नये दिशा निर्देश में बंद जगहों पर होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में केवल सौ लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सिनेमा हॉल और थियेटर में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ गतिविधियां होंगी। स्वीमिंग पूल को केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आऩे-जाने पर कोई रोक नहीं है। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्टसिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोरोना के लक्षण मिलने पर एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। नये दिशा निर्देशों के अऩुसार जिला प्रशासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन को चिह्नित करेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही इजाजत मिल सकेगी। इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घर-घर जाकर सर्विलांस किया जाएगा।