कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज अधिनियम- 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस पहल से देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृहमंत्री ने संसद में ऐसा करने का आश्वासन दिया था। जावड़ेकर ने कहा कि 2019-20 के लिए मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को भी मंजूरी दी। इस बोनस से तीस लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकार पर तीन हजार सात सौ 37 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा। यह बोनस विजयदशमी से पहले एक ही किस्त में दिया जायेगा।
मंत्रिमण्डल ने जम्मू कश्मीर में चालू सीजन में सेब की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी। केंद्रीय खरीद एजेंसी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड- नैफेड सेब की खरीद करेगी। इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा सकती है। केंद्रीय एजेंसी जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों से राज्य द्वारा निर्धारित एजेंसी, योजना और विपणन निदेशालय तथा कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम के जरिये खरीद करेगी। सेब उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी के जरिये भुगतान किया जाएगा।