गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने के बारे में गृहमंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आज से लागू इन दिशा-निर्देशों में अनेक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया का खुलासा किया गया है।
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। अक्तूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्यौहार जैसे की दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।
केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों यानी कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से पूर्व परामर्श के बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू न किया जाए।
राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन गृहमंत्रालय की अनुमति के बगैर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
कन्टेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों और समारोहों में सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना होगा।
65 वर्ष से अधिक आयु वाले और लम्बी बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही सरकार ने यह भी अपील की है कि आरोग्य सेतु एप को बढ़ावा देना जारी रहना चाहिए।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।
ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा।

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