हल्द्वानी: सरकार ने तय किया कोरोना जांच का रेट, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम और टेस्ट की संख्या बढाने जाने के उद्देश्य से अब निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर रू 679 निर्धारित कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाने जाने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम 1897 और प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासन ने 29 सितम्बर 2020 द्वारा रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु निर्धारित अधिकतम दर रू 719 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एनएबीएच,एनएबीएल मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर रू 679 निर्धारित कर दी गई है। उन्होने निजी प्रयोगशालाओं के प्रबन्धकों को सभी परीक्षण के पश्चात् आईसीएमआर के पोर्टल पर रिर्पोट दर्ज कराने के साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी और स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को भी रिर्पोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि निर्देशों के उल्लघंन पर महामारी अधिनियम 1897 और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लघंन माना जाएगा।

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