आज से देश में सिनेमाहॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थियेटरों, सिनेमाहॉलों और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच प्रर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इन स्थानों पर भीडभाड़ जमा न होने पाये।