देहरादून: आठ फरवरी से राज्य में कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी की गई है। मुख्य सचिव की ओर से जारी एस.ओ.पी के अनुसार स्कूल में छात्रों और स्टाफ को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल गेट पर हैंड वॉश, सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। एस.ओ.पी में कहा गया है कि स्कूल में किसी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा। संक्रमण की स्थिति में प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही मुख्य शिक्षाधिकारी हर रोज स्कूल की रिपोर्ट लेंगे। स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के वक्त विशेष ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं के लिए छुट्टी का अलग-अलग समय तय करने के लिये कहा गया है। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल दो पालियों में कक्षाओं का संचालन करेंगे। कक्षा के भीतर बैठने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एस.ओ.पी में कहा गया है कि जिन छात्रों को उनके अभिभावक लिखित सहमति के साथ भेजेंगे, केवल उन्हें ही स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल आने के बजाए ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रखेंगे। स्कूलों के संचालन के लिए जिलाधिकारी को विशेषाधिकार दिया गया है।