विधायक यौन शोषण मामलें में हाईकोर्ट ने पीड़िता से मीडिया ट्रायल पर मांगा जवाब

प्रदेश के भाजपा विधायक महेश नेगी के तथाकथित यौन शोषण के मामले में कल उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए वादी प्रीति बिष्ट से मीडिया ट्रायल पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। यौन शोषण के आरोपी विधायक महेश नेगी की पत्नी की ओर से उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मीडिया में आ रही खबरों पर विरोध जताया और आरोप लगाया गया कि मीडिया में जो खबरें प्रसारित हो रही हैं उनसे मामले की जांच पर असर पड़ सकता है। उनका इशारा वादी की ओर था। इस मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया और वादी को इस मामले में अगली तिथि तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
यौन शोषण का आरोप लगाने वाली प्रीति बिष्ट की ओर से विगत 30 अगस्त को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया है कि उसने आरोपी विधायक के खिलाफ कार्यवाही को लेकर देहरादून पुलिस को तहरीर दी उसके जवाब में विधायक की पत्नी की ओर से उसके खिलाफ देहरादून में मामला दर्ज किया गया है। वादी की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गयी। इसके बाद अदालत ने 4 सितम्बर को प्रीति बिष्ट व अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक जारी कर दी और सरकार को 12 अक्टूबर तक विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिये। यौन शोषण पीड़िता की ओर से कहा गया कि विधायक नेगी से उसके संबंध रहे हैं और उनकी एक बेटी भी है। वह अपनी बेटी को अधिकार दिलाना चाहती है।

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