प्रदेश सरकार ने कुम्भ के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कुम्भ में आने वाले तीर्थयात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसके अलावा उन्हें हरिद्धार प्रशासन के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। आश्रम और धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं। सामूहिक भजन गायन और भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट हरिद्धार कुम्भ मेला 2021 डाट काम पर आवेदन कर सकते हैं। सभी में इस बात का सख्ती से लागू किया गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।